Describe tha main features of Government of India Act 1919

Describe tha main features of Government of India Act 1919

 

भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएँ बताइये

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Introduction about Government Of India Act 1919

The Government of India Act of 1919, also known as the Montagu-Chelmsford Reforms, marked a significant milestone in the constitutional evolution of British India. Enacted by the British Parliament, this legislation was a response to the growing demand for greater Indian participation in governance and a reflection of the political changes wrought by World War I. The Act was named after the Secretary of State for India, Edwin Montagu, and the then Viceroy of India, Lord Chelmsford, who played pivotal roles in its formulation.

The primary objective of the Government of India Act 1919 was to introduce a more representative and participatory form of governance in British India. The act laid the groundwork for a dual system of government, dividing responsibilities between the central government and the provinces. It introduced the concept of dyarchy, whereby certain responsibilities were transferred to Indian ministers while others remained under the control of British authorities.

Another noteworthy feature of the Act was the establishment of the bicameral legislature at the center, comprising the Legislative Assembly and the Council of States, with the former having a substantial proportion of members elected by Indian voters. While the reforms fell short of fully satisfying nationalist aspirations for self-determination, they did represent a significant departure from the previous centralized and autocratic system.

Furthermore, the Government of India Act of 1919 had provisions that acknowledged the importance of responsible government at the provincial level. It introduced the concept of responsible government in certain provinces, where elected Indian ministers were made responsible for the administration of specific departments. This move aimed to foster a sense of accountability and responsiveness to the needs of the local population.

The Act also made provisions for the appointment of a statutory commission, known as the Simon Commission, to review the working of the reforms after a decade. However, the Simon Commission, composed entirely of British members, faced strong opposition in India for its lack of Indian representation. This controversy highlighted the deep-seated desire for greater Indian involvement in shaping the political landscape of their own nation.

Despite its intentions, the Government of India Act of 1919 did not fully satisfy the demands of Indian nationalists, who continued to call for complete self-determination. The Act’s limitations, coupled with the repressive measures adopted by the colonial administration, intensified the struggle for independence in the subsequent decades.

In retrospect, the Government of India Act of 1919 played a crucial role in shaping the trajectory of Indian constitutional development. It laid the groundwork for subsequent constitutional reforms, setting the stage for the more comprehensive Government of India Act of 1935. The 1919 Act, with its blend of concessions and limitations, was a significant step towards a more participatory form of governance in British India, even though it fell short of realizing the aspirations of a fully self-governing nation. The legislative changes introduced during this period contributed to the political awakening of the Indian masses and paved the way for the eventual attainment of independence in 1947.

Tha main features of Government of India Act 1919

 

The Government of India Act of 1919, also known as the Montagu-Chelmsford Reforms, introduced several significant features aimed at reforming the governance structure in British India. The key features of the Act include:

  1. Dyarchy: The Act introduced the concept of dyarchy, dividing the powers and responsibilities of the government into two categories – reserved and transferred. Certain subjects, such as finance and law and order, remained under the control of British officials (reserved), while others, including education and public health, were transferred to Indian ministers for administration.

  2. Bicameral Legislature: The Act established a bicameral legislature at the central level. The Legislative Assembly was to be partially elected by Indian voters, providing them with a greater role in lawmaking. However, the Legislative Council, the upper house, continued to be largely appointed.

  3. Extension of Franchise: The Act expanded the electoral franchise, allowing a larger section of the Indian population to participate in the electoral process. While the reforms did not achieve universal suffrage, they marked a step towards increased political participation.

  4. Separate Electorates: The Act retained the provision of separate electorates for Hindus, Muslims, Sikhs, and other religious communities. This arrangement aimed to safeguard the interests of minority communities but also contributed to communal divisions.

  5. Provincial Autonomy: The Act granted a degree of autonomy to the provinces by transferring certain powers to elected ministers. The provinces were given control over areas such as agriculture, health, and education, contributing to a more decentralized form of governance.

  6. Public Service Commission: To ensure a fair and impartial recruitment process, the Act established a Public Service Commission for the recruitment and oversight of civil servants. This aimed at reducing administrative corruption and promoting efficiency.

  7. Finance and Budgeting Reforms: The Act introduced changes in financial administration, separating the revenue and expenditure aspects of the budget. This was intended to provide a more transparent and accountable financial system.

  8. Duration of Legislation: The Act provided for a fixed term of ten years, after which it was subject to review and potential amendment. This provision allowed for a periodic reassessment of the reforms and their effectiveness.

The Government of India Act of 1919 represented a significant departure from the previous centralized and autocratic governance structure, marking a transition towards a more participatory and representative form of government in British India.

 

Answer In Hindi:

 

भारत सरकार अधिनियम 1919 का परिचय

1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित, यह कानून शासन में अधिक भारतीय भागीदारी की बढ़ती मांग और प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुए राजनीतिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब था। इस अधिनियम का नाम भारत के राज्य सचिव, एडविन मोंटागु और के नाम पर रखा गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिन्होंने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत सरकार अधिनियम 1919 का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश भारत में शासन का एक अधिक प्रतिनिधि और सहभागी स्वरूप पेश करना था। इस अधिनियम ने केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच जिम्मेदारियों को विभाजित करते हुए सरकार की दोहरी प्रणाली की नींव रखी। इसने द्वैध शासन की अवधारणा पेश की, जिसके तहत कुछ जिम्मेदारियाँ भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित कर दी गईं जबकि अन्य ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में रहीं।

अधिनियम की एक और उल्लेखनीय विशेषता केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना थी, जिसमें विधान सभा और राज्यों की परिषद शामिल थी, जिसमें पूर्व में भारतीय मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों का पर्याप्त अनुपात था। हालाँकि सुधार आत्मनिर्णय के लिए राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को पूरी तरह से संतुष्ट करने में विफल रहे, लेकिन उन्होंने पिछली केंद्रीकृत और निरंकुश प्रणाली से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

इसके अलावा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में ऐसे प्रावधान थे जो प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार के महत्व को स्वीकार करते थे। इसने कुछ प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की अवधारणा पेश की, जहां निर्वाचित भारतीय मंत्रियों को विशिष्ट विभागों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार बनाया गया। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय आबादी की जरूरतों के प्रति जवाबदेही और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देना है।

अधिनियम में एक दशक के बाद सुधारों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। हालाँकि, साइमन कमीशन, जो पूरी तरह से ब्रिटिश सदस्यों से बना था, को भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी के कारण भारत में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इस विवाद ने अपने राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी की गहरी इच्छा को उजागर किया।

अपने इरादों के बावजूद, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय राष्ट्रवादियों की मांगों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया, जो पूर्ण आत्मनिर्णय का आह्वान करते रहे। अधिनियम की सीमाएं, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों के साथ मिलकर, बाद के दशकों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को तेज कर दिया।

पीछे मुड़कर देखें तो, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय संवैधानिक विकास के पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने बाद के संवैधानिक सुधारों के लिए आधार तैयार किया और 1935 के अधिक व्यापक भारत सरकार अधिनियम के लिए मंच तैयार किया। 1919 का अधिनियम, रियायतों और सीमाओं के मिश्रण के साथ, ब्रिटिश भारत में शासन के अधिक सहभागी स्वरूप की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भले ही यह एक पूर्ण स्वशासित राष्ट्र की आकांक्षाओं को साकार करने में विफल रहा। इस अवधि के दौरान पेश किए गए विधायी परिवर्तनों ने भारतीय जनता की राजनीतिक जागृति में योगदान दिया और 1947 में अंततः स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

 

भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं

 

1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ने ब्रिटिश भारत में शासन संरचना में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुविधाएँ पेश कीं। अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

  1. द्वैध शासन: अधिनियम ने द्वैध शासन की अवधारणा पेश की, जिसमें सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को दो श्रेणियों – आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। कुछ विषय, जैसे वित्त और कानून और व्यवस्था, ब्रिटिश अधिकारियों (आरक्षित) के नियंत्रण में रहे, जबकि शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित अन्य, प्रशासन के लिए भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिए गए।
  2. द्विसदनीय विधायिका: अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की। विधान सभा को आंशिक रूप से भारतीय मतदाताओं द्वारा चुना जाना था, जिससे उन्हें कानून बनाने में बड़ी भूमिका मिल सके। हालाँकि, विधान परिषद, उच्च सदन, में बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ जारी रहीं।
  3. मताधिकार का विस्तार: अधिनियम ने चुनावी मताधिकार का विस्तार किया, जिससे भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिल गई। हालाँकि सुधारों से सार्वभौमिक मताधिकार हासिल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक कदम उठाया।
  4. अलग निर्वाचन क्षेत्र: अधिनियम ने हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान को बरकरार रखा। इस व्यवस्था का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करना था लेकिन इसने सांप्रदायिक विभाजन में भी योगदान दिया।
  5. प्रांतीय स्वायत्तता: अधिनियम ने निर्वाचित मंत्रियों को कुछ शक्तियां हस्तांतरित करके प्रांतों को कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान की। प्रांतों को कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण दिया गया, जिससे शासन के अधिक विकेन्द्रीकृत स्वरूप में योगदान हुआ।
  6. लोक सेवा आयोग: निष्पक्ष और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती और निगरानी के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की। इसका उद्देश्य प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करना और दक्षता को बढ़ावा देना था।
  7. वित्त और बजट सुधार: अधिनियम ने बजट के राजस्व और व्यय पहलुओं को अलग करते हुए वित्तीय प्रशासन में बदलाव पेश किए। इसका उद्देश्य अधिक पारदर्शी और जवाबदेह वित्तीय प्रणाली प्रदान करना था।
  8. विधान की अव——धि: अधिनियम में दस साल की निश्चित अवधि का प्रावधान था, जिसके बाद यह समीक्षा और संभावित संशोधन के अधीन था। इस प्रावधान ने सुधारों और उनकी प्रभावशीलता के आवधिक पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी।

1919 का भारत सरकार अधिनियम पिछली केंद्रीकृत और निरंकुश शासन संरचना से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रिटिश भारत में सरकार के अधिक सहभागी और प्रतिनिधि स्वरूप की ओर एक संक्रमण का प्रतीक है।

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